Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : बिहार में आ गई नई योजना बिहार महिला संहिता योजना जल्दी से जाने पूरी जानकारी

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : आप सभी महिलाओं इसी का आज की इस नई पोस्ट में स्वागत है बिहार सरकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से महिला सहायता योजना को बनाया गया है जिसके माध्यम से सरकार की द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना लेकर आई है।

आप सभी महिलाओं की जानकारी के लिए बता दें कि इस महिला सहायता योजना के माध्यम से केवल बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा और अगर आप बिहार की स्थाई निवासी हैं और आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहती हैं तो आपका पात्र होना जरूरी होगा और इस योजना से जुड़ी हुई संपूर्ण पात्रता आर्टिकल में आगे वर्णन की गई है।

Bihar Mahila Sahayata Yojana

बिहार महिला सहायता योजना को अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओ हेतु सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसके अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला पूर्व में ही शादी कर चुके हैं परंतु उनके पति के द्वारा 2 वर्ष या फिर इससे अधिक समय अवधि से परित्याग कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को ₹25000 की एकमुश्त सहायता राशि प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के लाभ के लिए ऐसी महिलाओं को भी पात्र माना जाएगा जो पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इस योजना का लाभ आपसे महिलाओं को कैसे प्राप्त हो सकता है आपको इस योजना का आवेदन कैसे पूरा करना है इसके लिए क्या जरूरी दस्तावेज है यह सभी प्रकार की जानकारी को जानने के लिए आपको आर्टिकल में जुड़े रहना है।

बिहार महिला सहायता योजना के लिए पात्रता

  • योजना के लिए महिलाओं का कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं को पात्र माना जाएगा।
  • जिन महिलाओं को उनके पति द्वारा कम से कम 2 वर्षों से छोड़ दिया गया है वह पात्र होगी।
  • आपका पति शारीरिक रूप से अपंग है तो इस स्थिति में इस योजना के लिए आप पात्र हैं।
  • आवेदक महिलाओं की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष के मध्य मेंहोनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाली महिलाओं की वार्षिक आय चार लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विधवा या मोसमात महिलाओं को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

योजना के लाभ

बिहार सरकार के द्वारा राज्य की तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं यशोदा के माध्यम से ₹25000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी।

योजना आवश्यक दस्तावेज

  1. घोषणा पत्र
  2. अनुशंसा पत्र
  3. पहचान पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. जाति प्रमाण पत्र
  6. निवास प्रमाण पत्र
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. सिग्नेचर आदि।

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